आजम खान के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में गवाह न आने से टली सुनवाई, कोर्ट ने इस डेट पर गवाह पेश करने के दिए आदेश
आजम खान के खिलाफ यतीमखाना मामले में सुनवाई गवाह के न आने से टल गई। कोर्ट ने अगली तारीख पर गवाह पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले के टलने से आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के यतीमखाना प्रकरण में गवाह न आने से शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 12 नवंबर को सुनवाई होगी।
आजम खान के विरुद्ध यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है। इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। आजम खां के इशारे पर सपाइयों ने पुलिस फोर्स के साथ बस्ती को जबरन खाली करा दिया था।
मुकदमे में घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने, रुपये, जेवर और भैंस-बकरी लूटकर ले जाने के आरोप हैं। इन मुकदमों में आजम खां समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।
यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहले सभी की अलग-अलग सुनवाई चल रही थी, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक मान लिया। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष की गवाही चल रही है। बचाव पक्ष को शुक्रवार को गवाह पेश करना था, लेकिन गवाह की बीमारी के कारण बचाव पक्ष ने स्थगन प्रार्थना पत्र दे दिया। न्यायालय ने अगली सुनवाई पर गवाह पेश करने के आदेश दिए हैं।

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