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    सपा नेता अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें, अब स्टाम्प चोरी में फंसे; डीएम ने लगाया 3.71 करोड़ का जुर्माना

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 10:32 PM (IST)

    सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां पर स्टाम्प चोरी का आरोप साबित हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उन पर ₹3.71 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही न्यायालय ने डेढ़ फीसद ब्याज के साथ धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। अब्दुल्ला ने मढ़ैया नादरबाग और बेनजीर घाटमपुर में खरीदी गई जमीनों के बैनामे में स्टाम्प शुल्क की चोरी की थी।

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    समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला अब स्टाम्प चोरी के मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे स्टाम्प चोरी के मुकदमे में 3.71 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के साथ ही उन्हें 1.5 फीसद ब्याज बैनामा कराने की तिथि से जुर्माना जमा करने की तिथि तक अर्थदंड भी देना होगा। इनमें एक बैनामा वर्ष 2019 का है, जबकि तीन बैनामा वर्ष 2022 के हैं।

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    स्टाम्प चोरी का यह मामला मढ़ैया नादरबाग और बेनजीर घाटमपुर में खरीदी गई जमीनों से जुड़ा है। अब्दुल्ला ने मढ़ैया नादरबाग में एक रकबा और बेनजीर घाटमपुर में तीन रकबे खरीदे थे। अलग-अलग खरीदे चारों रकबों काे कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा कराया गया था। उसके अनुसार ही स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क दिया गया।

    वर्ष 2023 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर द्वारा बैनामों की जांच की गई तो पता चला कि यह चारों रकबे आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि में आते हैं। इन्हें कृषि भूमि में दिखाकर स्टाम्प की चोरी की गई है।

    अब्दुल्ला को ब्याज के साथ देनी होगी धनराशि

    उप जिलाधिकारी सदर ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में स्टाम्प शुल्क चोरी पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चला। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडेय के अनुसार पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को जमीनों के मामलों में स्टाम्प चोरी का दोषी मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 37083708 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने अब्दुल्ला को डेढ़ फीसद ब्याज के साथ धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।

    गौरतलब है कि 19 जनवरी 2024 को शहर कोतवाली में अब्दुल्ला के खिलाफ नदी की जमीन खरीदकर वहां प्लाटिंग करने के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अब्दुल्ला के अलावा उनके दोस्त अनवार, मोहम्मद सालिम और परवेज को भी नामजद किया है। अभिलेखों में यह जमीन नदी के डूब क्षेत्र में दर्ज है। उन पर आरोप है कि नदी की जमीन पर प्लाटिंग करने से भविष्य में नदी का जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ से जनहानि होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

    आरोपितों द्वारा नदी की संरचना को बदलकर पर्यावरण का नुकसान कर जमीन की खरीद-फरोख्त करते हुए अवैध प्लाटिंग का अपराध किया है। इस प्राथमिकी में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी, नदी की जमीन को नुकसान पहुंचाने, षड्यंत्र रचने और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं।

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