Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में गवाह न आने से टली सुनवाई, अब एक स‍ितंबर को होगी गवाही

    Updated: Tue, 26 Aug 2025 06:41 PM (IST)

    रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ यतीमखाना मामले में सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष का गवाह नहीं आने के कारण आजम खां के वकील ने कोर्ट से समय मांगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। यह मामला 2016 में यतीमखाना बस्ती को जबरन खाली कराने से जुड़ा है जिसमें आजम खां समेत कई लोग नामजद हैं।

    Hero Image
    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में बचाव पक्ष का गवाह नहीं आया। इस पर आजम खां के अधिवक्ता ने न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर समय मांग लिया। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अब एक सितंबर को सुनवाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम खां के विरुद्ध यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है। इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।

    यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसमें आजम खां समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। पहले सभी की अलग-अलग सुनवाई चल रही थी, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक मान लिया। इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है।

    अब बचाव पक्ष की गवाही चल रही है। मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किया जाना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण गवाह नहीं आ सका। आजम खां के अधिवक्ता ने गवाह के बीमार होने का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

    यह भी पढ़ें- 15 दिन पति तो इतने ही दिनों प्रेमी के साथ रहूंगी... पंचायत में रखी अनोखी शर्त, 10 बार घर से भाग चुकी महिला