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    यूपी में दो बांग्लादेशियों को सुनाई गई 7 साल सजा, 1.30 लाख जुर्माना; खुद को बता रहे थे असम का नागरिक

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 08:49 PM (IST)

    देवबंद में दो साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परविंदर सिंह ने दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सात-सात साल की कैद और एक लाख 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एटीएस ने छापा मारकर हबीबुल्लाह मिस्बाह और अहमदुल्लाह को गिरफ्तार किया था जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अदालत ने उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

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    दो बांग्लादेशियों को सात सात साल कैद, 1.30 लाख जुर्माना

    संवाद सहयोगी, सहारनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद परविंदर सिंह ने दो साल पुराने मामले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सात सात साल के कारावास और एक लाख 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया की 19 जुलाई 2023 को एटीएस के सुधीर कुमार उज्जवल की टीम ने देवबंद में सुनियोजित तरीके से छापा मारा था। यहां से पुलिस टीम ने हबीबुल्लाह मिस्बाहा और अहमदुल्लाह को गिरफ्तार किया।

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    यह लोग पहले तो खुद को असम का बताकर पुलिस को गुमराह करते रहे। लेकिन सख्ती करने पर बताया कि यह मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी है। अवैध तरीके से भारत में घुस आए थे।

    वर्तमान में यह देवबंद में अवैध पते के आधार पर रह रहे थे। पुलिस ने विवेचना के बाद इन दोनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 471, 120 बी तथा पासपोर्ट अधिनियम व विदेशी अधिनियम में चार्जशीट दाखिल की। इनका असली पता

    हबीबुल्लाह मिस्बाह उर्फ नाजिर पुत्र अबु ताहिर निवासी मूल पता गांव बडो बोदरा रेल बाजार थाना सदर जनपद दिनाजपुर विभाग रंगपुर व अहमदुल्लाह उर्फ अब्दुल अवल पुत्र अब्दुल अजीज गांव चारा खली, थाना नोगोर, जनपद पिरोसपुर बांग्लादेश था। लेकिन यह लोग अपना असली पता छुपा कर देवबंद में रह रहे थे।

    यह सुनाई अदालत ने सजा

    आरोपित हबीबुल्लाह मिस्बाह उर्फ नाजिर पुत्र अबु ताहिर को धारा- 419 में तीन वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 420 में सात साल कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 120 बी में सात साल कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 468 में सात साल कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड व धारा 471 सात साल कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

    इसके अलावा धारा 12 (1 ए) पासपोर्ट अधिनियम के अपराध में पांच साल के साधारण कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 14 विदेशी अधिनियम के अपराध में पांच वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त अहमदुल्लाह उर्फ अब्दुल अवल को सात साल कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई।