संभल : नियमों की अनदेखी कर जिले में बिना एचएसआरपी के दौड़ रहे 84 हजार वाहन
जिले में लगभग 84 हजार वाहन बिना एचएसआरपी के चल रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। परिवहन विभाग के निर्देशों के बावजूद, इन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाए गए हैं। विभाग अब इन वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हैं।
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जागरण संवाददाता, संभल। शासन के निर्देश के बाद भी जिले में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 84 हजार वाहन दौड़ रहे हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग के साथ यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है।
छह साल पहले परिवहन विभाग ने एक अप्रैल 2019 के बाद बिकने वाली सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को अनिवार्य कर दिया था।
वाहनों को लगवाने के लिए समय की छूट दी गई थी। जिससे उन वाहनों के संचालक भी अपने वाहनों में इन नंबर प्लेट को लगवा सकें। परन्तु इस छूट का कुछ वाहन चालकों ने फायदा उठाया और लंबा समय बीतने के बाद भी अपने पुराने वाहन में इन एचएसआरपी को नहीं लगवाया। परिवहन विभाग के आंकड़ों की माने तो जिले में करीब 317671 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 232910 वाहन ऐसे हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है।
इनमें से अधिकांश नए वाहन है। जिले की सड़कों पर अभी भी 84761 वाहन ऐसे दौड़ रहे है जिन पर यह हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इनमें पुराने छोटे व बड़े वाहनों के साथ माल वाहक वाहनों की संख्या अधिक है। क्योंकि अब टोल प्लाजा के साथ कई शहरों में एनपीआर कैमरे (स्वचलित नंबर प्लेट पहचान कैमरे) लगे हुए हैं। ऐसे में वह माल वाहक के ओवर लोडिंग होने की स्थिति में उसके नंबर को स्कैन कर लेते हैं और उससे चालान की कार्रवाई भी की जाती है। इसी कारण वह इन नंबर प्लेट को अपने वाहन में लगवाने की अनदेखी करते हैं।
सात माह में की गई 2383 वाहनों पर कार्रवाई
वाहन स्वामी भले ही एचएसआरपी को लेकर लापरवाही बरत रहे हो। मगर सरकारी अमला कार्रवाई तो कर रहा है। मगर उसका कोई खास परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। जिले में सात माह के दौरान 2383 वाहनाें के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें परिवहन विभाग की ओर से बिना एचएसआरपी दौड़ रहे 172 वाहनों का चालान व 105 वाहनों को सीज किया गया। वही यातायात पुलिस की ओर से 2106 वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई है।
वाहन शोरूम या जनसेवा केंद्र से करा सकते हैं बुक
शासनादेश के बाद नए वाहन को खरीदने के बाद उसमें एचएसआरपी को लगाकर देते हैं। जबकि पुराने वाहन स्वामी बिना एचएसआरपी के ही वाहन को चलाते रहते हैं। जब तक कि वह चेकिंग या कार्रवाई की जद में नहीं आ जाते हैं। उसके बाद वह असमंजस की स्थिति में रहते है कि अपने पुराने वाहन के लिए एचएसआरपी की बुकिंग कैसे करें। मगर उन्हें परेशान हाेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वह वाहन शोरूम या फिर जन सेवा केंद्र से अपनी इस हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बुक करा सकते हैं।
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत
इन हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट में होलोग्राम लगा होने के साथ ही लेजर द्वारा नंबर लिखे होते हैं। ऐसे में नंबर से छेड़छाड़ या उनकी नकल करना असंभव होता है। वही इस वाहन की पहचान करना इसके द्वारा आसान हो जाता है। क्योंकि होलोग्राम नुमा स्टीकर के साथ साथ इस नंबर प्लेट पर एक अलग पहचान संख्या व बारकोड भी होता है और उसी से पहचान आसान बनती है। इस होलोग्राम में एक च्रक बना होता है। जिसमें उसके इंजन व चेसिस नंबर लिखे होते हैं। इतना ही नहीं यह नंबर प्लेट आम साधारण नंबर प्लेट से अधिक मजबूत होती है। वहीं इस नंबर प्लेट को नट बोल्ट के स्थान पर एक फिक्सर पिन से वाहन में लगाया जाता है। जिससे उसे खोलना असंभव होता है।
बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें इसकी अनदेखी करने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा।
- अमिताभ चतुर्वेदी, एआरटीओ, संभल

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