वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को
वाराणसी की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित निगरानी याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अदालत को उनके जवाब का इंतजार है।

राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए 18 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
अमेरिका के न्यूयार्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। अदालत ने याचिका पर पक्ष रखने के लिए विपक्षी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए 18 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।
हरिशंकर पांडेय की ओर से 12 मई 2025 को दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों व महान प्रतीकों पर अनाप-शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताकर विवादास्पद बयान दिया है। राहुल गांधी द्वारा पूर्व में भी भगवान श्रीराम को लेकर ऐसा ही बयान दिया जाता रहा है।

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