वाराणसी में कफ सीरप की बिक्री पर सख्ती, बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक
वाराणसी में कफ सीरप की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सीरप नहीं बेची जा सकेगी। दवा विक्रेता समिति ने भी सभी फार्मेसी मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाए जा रहा यह कदम।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी जिला ड्रग्स विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कफ सीरप की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है।
जिले के सभी रिटेल फार्मेसी मालिकों और केमिस्टों को निर्देश दिया गया है कि डाक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना या बिना बिल के किसी भी कफ सीरप की बिक्री न की जाए। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दवा विक्रेता समिति वाराणसी के महामंत्री संजय सिंह ने सभी फार्मेसी मालिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल कानूनी अनुपालन के लिए जरूरी है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और पारदर्शिता को भी दर्शाता है।
इस पहल का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है। फार्मेसी मालिकों से व्यवसाय में अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया। ड्रग्स विभाग ने नियमित निरीक्षण शुरू कर दिया है और उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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