युवती के आरोपों को बचाव पक्ष ने किया खारिज, कहा- 'यदि होटल में हुआ दुष्कर्म तो स्टाफ को क्यों नहीं दी सूचना'
देहरादून की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी के एक मामले में आरोपित को बरी कर दिया। बचाव पक्ष ने पीड़िता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर होटल में दुष् ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, देहरादून: न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने ने दुष्कर्म व आपराधिक धमकी देने के मामले में आरोप सिद्ध न होने के चलते आरोपित को दोषमुक्त कर दिया है।
युवती के आरोपों को बचाव पक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि यदि आरोपित ने होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया तो उसने घटना की सूचना वहां स्टाफ को क्यों नहीं दी। इसके अलावा कुछ फोटो व पत्र भी दिखाए जोकि दुष्कर्म की घटना से पूर्व के थे।
एक युवती ने सात मई 2022 को डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी कि उसकी अरमान निवासी राजपुर के साथ पूर्व से जान पहचान स्कूल से थी।
एक दिन अरमान उसे यह कहकर अपने साथ ओयो होटल में ले गया कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब वह आरोपित के साथ होटल पहुंची तो आरोपित ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
उसने आरोपित को रोका लेकिन उसने एक नहीं सुनी और उस दौरान कुछ अश्लील फोटो खींच ली। अरमान ने धमकी दी कि अब वह उसका धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करेगा। यह बात किसी को बताई तो वह फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा।
पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने ब्लैकमेल करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अरमान उस पर लगातार मतांतरण व शादी करने का दबाव बना रहा था।
21 अप्रैल 2022 को जब वह इंस्टीट्यूट से घर जा रही थी तो आरोपित एक अन्य लड़के के साथ खड़ा था। उस दिन भी जबरदस्ती होटल ले गया और दुष्कर्म किया।
इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध सात मई 2022 को दुष्कर्म व आपराधिक धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपित नौ जनवरी 2023 को जमानत पर बाहर आया।
ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपित यदि उसे होटल के कमरे में ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया तो इसकी सूचना उसने होटल स्टाफ को क्यों नहीं दी।
इसके अलावा यह भी साबित किया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने हैं। पीड़ित ने अपने आधार कार्ड से ही कमरा बुक कराया था। दोनों पक्षों के गवाहों व बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।

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