उत्तराखंड: राज्य सेवाओं में हड़ताल पर छह महीने की रोक, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय जनहित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ताजा अपडेट के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। Concept Photo
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है।
सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।
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