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    Uttarakhand Teacher Recruitment: बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन, NIOS D.El.Ed धारकों को भी मौका

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 11:10 AM (IST)

    उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमावली में संशोधन कर एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षितों को भी मौका देने का प्रस्ताव भेजा है। न्यायालय के आदेशानुसार 2019 बैच के एनआईओएस डीएलएड धारक भी 2100 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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    एनआइओएस से 2019 बैच के डीएलएड प्रशिक्षितों को भी मिलेगा मौका

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

    शासन से मंजूरी मिलते ही 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संशोधन के तहत एनआइओएस से डीएलएड करने वाले वर्ष 2019 अक्टूबर बैच के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा।

    इससे पहले वर्ष 2023 में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर निकाली गई भर्ती में दो वर्षीय डीएलएड को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था। उस समय एनआइओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था।

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    इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएलएड योग्यता के लिए एनआइओएस से प्राप्त डिग्री भी मान्य होगी। न्यायालय के इस आदेश के बाद निदेशालय ने भर्ती काउंसिलिंग के चौथे चरण में एनआइओएस अभ्यर्थियों को भी शामिल किया था।

    अब शिक्षा विभाग ने आगे किसी भी विवाद से बचने और पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। संशोधन लागू होने के बाद अक्टूबर, 2019 में एनआइओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।

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    राज्य के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से से दो वर्षीय डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षक के पात्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि भर्ती नियमावली में यह बदलाव अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने और न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद करीब 2100 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।