Uttarakhand: कक्षा एक में न्यूनतम आयु का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता होगी रद, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
उत्तराखंड सरकार ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार यह आयु छह वर्ष निर्धारित है जो शैक्षणिक सत्र के एक जुलाई से पहले पूरी होनी चाहिए। प्री-स्कूलों (नर्सरी एलकेजी यूकेजी) के लिए भी आयु सीमा तय की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उत्तराखंड फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है।
यह आयु शैक्षणिक सत्र के एक जुलाई से पूर्व पूरी होनी चाहिए।
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