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    Dhami Cabinet: मिनी आंगनवाड़ी बनेंगे पूर्ण केंद्र... उत्तराखंड कैबिनेट में इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाने, सुपरवाइजर पदों पर कार्यकर्ताओं को प्रमोशन देने का फैसला हुआ। देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों को अनुमति मिली और निगमों को अपने लाभ का 15% सरकार को देना होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तबादले में लाभ और राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

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    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सोमवार को आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाने और सुपरवाइजर पदों पर कार्यकर्ताओं को 50% सीधा प्रमोशन देने तक का फैसला शामिल है।

    इसके अलावा, राज्य सरकार ने देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों/दुकानों को राहत देते हुए अनुमति प्रदान की, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना अनिवार्य कर दिया है।

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    कर्मचारियों के हित में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार तबादले और पदोन्नति में स्थिलीकरण का लाभ देने का फैसला भी लिया गया, जबकि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

    इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर-

    • मिनी आंगनवाड़ी को बनाया जाएगा आंगनवाड़ी। सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन में 50% पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भरे जाएंगे।
    • देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्रीज जोन में राहत, छोटे घरों और दुकान के लिए अनुमति दी जाएगी
    • स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अन्य जनपद में एक बार किया जा सकेगा तबादला।
    • समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा स्वीकार्य।
    • पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, कार्मिक की सेवाकाल में एक बार लाभ मिलेगा।
    • विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
    • उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
    • राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।