Nainital: चरस तस्करी में बिंदुखत्ता के अभियुक्त को 12 साल कठोर कैद, जज ने कहा- यह अपराध गंभीर व समाज विरोधी
नैनीताल में चरस तस्करी के एक मामले में बिंदुखत्ता के एक अभियुक्त को न्यायालय ने 12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने इस अपराध को समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने चरस तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की कोर्ट ने एक किलो 108 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को एनडीपीएस अधिनियम में 12 साल कठोर कारावास व एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि चरस को समाज विरोधी कार्यों में नवयुवकों को बेचकर उनको शारीरिक रूप से कमजोर कर देश एवं समाज विरोध में प्रयोग किया जाता है, अभियुक्त का यह अपराध गंभीर व समाज विरोधी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह के अनुसार 18 जनवरी 2018 को लालकुआं कोतवाली के एसआइ राकेश कठायत पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर निकले थे।
जब तिकोनियां चौराहा गांधीनगर बिंदुखत्ता पहुंचे तो सामने हाथ में सफेद प्लास्टिक की पन्नी लिए व्यक्ति दिखाई दिया।
पुलिस को देखकर वह सकपकाने लगा और भागने लगा लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेंद्र बोरा पुत्र धन सिंह निवासी गांधीनगर बिंदुखत्ता बताया।
पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पन्नी में चरस मिली, तोलने पर वजन एक किलो 108 ग्राम निकला।
इस मामले में एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की ओर से जांच के बाद मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
एडीजीसी पूजा साह की ओर से अपराध साबित करने के लिए छह गवाह तथा 17 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि माल को तोलने की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं की गई है।
अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने व दस्तावेजी साक्ष्यों के आकलन के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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