नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, मतपत्र की गोपनीयता भंग करने पर फोटोग्राफर पर केस
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान वीडियोग्राफर द्वारा मतपत्र की गोपनीयता भंग करने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर तल्लीताल पुलिस ने फोटोग्राफर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चुनाव के दिन सदस्यों के अपहरण के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया जिसके बाद कई मुकदमे दर्ज किए गए।

जासं, नैनीताल। शहर में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर को मतपत्र की गोपनीयता भंग करना महंगा पड़ गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी की तहरीर पर तल्लीताल पुलिस ने फोटोग्राफर व एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दिन सदस्यों का अपहरण होने के बात बवाल मचा हुआ है। मामले में तल्लीताल थाने में अब तक छह मुकदमे दर्ज होने के साथ ही एक आरोपित की गिरफ्तारी भी हुई है।
मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद मतपत्र में छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगे। जिसमें कोर्ट के निर्देशों पर अधिवक्ताओं के कमेटी ने मतपत्रों की गिनती समेत अन्य प्रक्रिया की वीडियों रिकार्डिंग की जांच भी की। जांच में मतपत्र पर किसी तरह की छेड़छाड़ के साक्ष्य नहीं मिले।
इधर इंटरनेट मीडिया में मतपत्र का फोटो वायरल होने के बाद चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे थे। सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार बैनी की ओर से तल्लीताल थाने में तहरीर दी गई है। जिसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियों रिकार्डिंग के लिए मैमर्स 3 जी ईलीट ग्रुप जयदेवपुर आरटीओ रोड हल्द्वानी को अधिकृत किया गया था। 14 व 15 अगस्त को संस्था की ओर से वीडियोग्राफी के लिए संजय सोनकर को भेजा गया था।
संजय सोनकर ने निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त मतपत्र का अवैध फोटो रिकार्ड कर अन्य व्यक्ति को सांझा किया है। जिसकों इंटरनेट मीडिया माध्यमों से वायरल कर अपराधिक कृत्य किया गया है। वायरल हो रहा मतपत्र वीडियोग्राफर की रिकार्डिंग का ही अंश है।
एसपी जगदीश चंद्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर संजय सोनकर व एक अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 174, 223, 61(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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