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    रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी महिला, पानी की जगह पकड़ा दी एसिड की बोतल; दो साल की सजा

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 01:16 PM (IST)

    हल्द्वानी में 2013 के एक मामले में मचान रेस्टोरेंट में पानी की बोतल में एसिटिक एसिड देने के कारण धीरज साहनी नामक महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश सेमवाल को दो साल की सजा सुनाई और पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने 14 गवाहों के परीक्षण के बाद यह फैसला सुनाया।

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    एसिटिक एसिड पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश को दो साल की सजा. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वर्ष 2013 में अपने परिवार के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाने गई धीरज साहनी को 12 साल बाद न्याय मिल गया है। दरअसल, पीड़िता धीरज को पानी की बोतल की जगह रेस्टोरेंट में एसिटिक एसिड दे दिया गया था। जिसपर उसकी तबियत बिगड़ गई थी।

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    शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक अभियुक्त अखिलेश सेमवाल को दो वर्ष की सजा के साथ पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश पारित किया है। जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर 2013 की रात पीड़िता धीरज साहनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाना खाने गई थी।

    पानी में मिला था एसिटिक एसिड

    खाने के साथ सर्व की गई पानी की बोतल का पानी पीने के साथ ही धीरज साहनी की तबीयत बिगड़ गई। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया की। जो पानी की बोतल पीड़िता को दी गई थी उसमें एसिटिक एसिड मिला था जिससे पीड़िता धीरज साहनी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था।

    इस मामले में मुकदमे की विवेचना त उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की थी। जबकि इस मामले की पैरवी न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने की। इस मामले में न्यायालय में 14 गवाहों का परीक्षण करवाया गया।