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Uttarakhand News: बिहार के शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद, सीमेंट कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगे 20 लाख

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से बीस लाख रुपये की ठगी करने वाला आरोपित बिहार का शातिर निकला। पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर नोटिस थमाया और पिथौरागढ़ आकर कोर्ट के समक्ष पेश होने की हिदायत दी है। पवन विहार कालोनी पिथौरागढ़ निवासी हिम्मत सिंह खम्पा ने नौ नवंबर को कोतवाली में तहरीर दी थी।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Tue, 12 Dec 2023 03:00 AM (IST)
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पीड़ित ने आनलाइन किया था आवेदन फिर शातिर ने कंपनी का अधिकारी बन ठगा
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से बीस लाख रुपये की ठगी करने वाला आरोपित बिहार का शातिर निकला। पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर नोटिस थमाया और पिथौरागढ़ आकर कोर्ट के समक्ष पेश होने की हिदायत दी है।

पवन विहार कालोनी पिथौरागढ़ निवासी हिम्मत सिंह खम्पा ने नौ नवंबर को कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू करने के उद्देश्य से गूगल पर सर्च कर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में डीलरशिप के लिए आवेदन किया था। 

शातिर ने कंपनी का अधिकारी बन ठगा 

इसके बाद एक व्यक्ति ने स्वयं को अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के अंधेरी मुंबई स्थित कार्यालय का सीनियर एक्जीक्यूटिव अधिकारी बताते हुए काल किया। साथ ही एक अन्य महिला ने उसी कार्यालय में सेल्स एक्जीक्यूटिव बताया।

दोनों ने डीलरशिप पंजीकरण के लिए 38,500 रुपये, एनओसी के लिए 1.04 लाख रुपये, सीमेंट के बैग की आपूर्ति के लिए 6,58,000 रुपये, लाइसेंस शुल्क के 2,25,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के दो लाख और चार हजार सीमेंट बैग की आपूर्ति के लिए 8,14,125 रुपये का खर्च बताया। कुल मिलाकर 20,35,625 रुपये अलग-अलग किस्तों में जमा करा लिए। उनके बताए गए बैंक खाते में यह धनराशि आनलाइन भुगतान की गई।

धनराशि जमा होने के बाद जब उन दोनों ने संपर्क नहीं किया तो हिम्मत सिंह ने मामले में जांच पड़ताल की। तब उसे पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थानाध्यक्ष कनालीछीना दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित हुई।

टीम ने साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल के बाद आरोपित विनोद कुमार पुत्र विजय कुमार तांती निवासी अब्राहिमपुर बिंद, बिहार के घर पर दबिश दी। आरोपित को सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस थमाया और पुलिस व न्यायालय के समक्ष पेश होने की हिदायत दी है। 

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