हाउस टैक्स जमा न करने पर रुद्रपुर नगर निगम ने 2000 लोगों को भेजा नोटिस, 15 दिन में नहीं किया जमा तो होगा ये
रुद्रपुर नगर निगम ने दो हजार लोगों को नोटिस भेजकर 15 दिन में हाउस टैक्स जमा करने को कहा है। इसके बाद पांच प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जाएगा। निगम की टीम अपने स्तर से सर्वे कराएगी कि कितनो ने टैक्स बचाने के लिए रकबा कम दिखाया है।

रुद्रपुर, जागरण संवाददाता : नगर निगम (Rudrapur Nagar Nigam) ने हाउस टैक्स (House tax) जमा न करने पर दो हजार लोगों को नोटिस भेजा है। इनमें किसी पर दो साल का तो किसी पर एक साल का बकाया है। यदि समय रहते टैक्स जमा नहीं किया गया तो जुर्माने के साथ निगम टैक्स वसूलेगा।
50 रुपये से लेकर 10 हजार तक लगता है टैक्स
पिछले नगर चुनाव से पहले नगर निगम का सीमांकन किया गया तो 20 वार्ड से बढ़कर यह संख्या 40 हो गई। यहीं नहीं आबादी भी करीब सात गुना हो गई। निगम में जो नए वार्ड बने हैं, उन्हें हाउस टैक्स छूट प्रदान किया गया है। 50 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक हाउस टैक्स लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मकान का रकबा कम दिखाकर टैक्स जमा कर रहे हैं।
- निगम ने दो हजार लोगों को नोटिस भेजकर 15 दिन में हाउस टैक्स जमा करने को कहा है। इसके बाद पांच प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जाएगा। निगम की टीम अपने स्तर से सर्वे कराएगी कि कितने ऐसे हाउस होल्डर हैं, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए रकबा कम दिखाया है।
पीजी भवनों का होगा सर्वे
आवास विकास में करीब 20 पीजी यानी पेइंग गेस्ट हाउस संचालित हैं। इस तरह निगम के सभी वार्डों में पीजी संचालित हैं। इनमें कई ऐसे पीजी भवन हैं, जिन्हें कामर्शियल नहीं दिखाया गया है और टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे में पीजी भवनों का सर्वे कराया जाएगा।
हाउस टैक्स जमा न करने पर पांच प्रतिशत पेनाल्टी के साथ टैक्स वसूला जाएगा। पीजी हाउस पर कामर्शियल टैक्स लगता है। इसका भी सर्वे कराया जाएगा।
-लता आर्या, कर अधीक्षक, नगर निगम रुद्रपुर
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