Uttarkashi News: 50 वर्ष से अधिक आयु वालों के जन्म प्रमाण पत्र पर रोक
एसडीएम राजकुमार पांडेय ने बताया कि अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। सैन्य अभिलेखों में नाम और जन्मतिथि की एकरूपता के लिए इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन अशिक्षित लोगों के पास शिक्षा प्रमाण पत्र न होने से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है। पोखरी तहसील में सीता देवी के मामले में भी यही समस्या आई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
संवाद सूत्र जागरण, पोखरी:।अब नही बनेंगे 50 साल से अधिक उम्र वालों के जन्म प्रमाण पत्र, यह जानकारी देते हुए एसडीएम राजकुमार पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब 50 साल से अधिक उम्र वाले किसी भी महिला व पुरुष का जन्म प्रमाण-पत्र नही बनेगा।
दरअसल 50 साल बाद के उन लोगो में वे महिलाएं या पुरुष है, जिनके स्वयं अपने या पत्नियों के सैन्य अभिलेखों में दर्ज नाम के अनुसार आधार कार्ड व पेन में ऑग्ल भाषा में एक जैसा नाम या उसकी स्पेलिंग व एक जन्म तिथि होनी चाहिए, यह आवश्यकता तबसे पड़ने लगी जब से सारा डॉक्यूमेंट ऑन लाइन होने लगे।
50 की उम्र पार करने वालों के नहीं बनेंगे जन्म प्रमाणपत्र
पुरानी महिलाएं व पुरुष पड़े लिखे न होने से उनके पास शिक्षा का कोई प्रमाण-पत्र न होने से उनका स्थाई निवास प्रमाण पत्र नही बन पाएगा और बिना स्थाई निवास के आधार कार्ड में संसोधन नही हो सकेगा। ऐसा ही एक मामला पोखरी तहसील के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र सिमलासू के ग्राम सेरा की सीता देवी पुत्री रत्न सिंह का ससुराल रुद्रप्रयाग जिले के कोठगी-भटवाड़ी में है।
उसने जनपद चमोली अपने मायके ग्राम से जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन तीन महीने पूर्व किया है। और सीता देवी की जन्म की पुष्टि उससे अधिक उम्र के लोगो ने अपने आधार कार्ड लगाकर जन्म होने की पुष्टि की गयी। जिसमें संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट जब तहसील में आई और एसडीएम की संस्तुति के बाद विकास खंड द्वारा ऑन लाइन प्रमाण पत्र दिया जाना था। परंतु एसडीएम राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि शासन के निर्देश हैकि अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगो के जन्म प्रमाणपत्र नही बनेगे।

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