कोलकाता लॉ कॉलेज रेप मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर, तृणमूल छात्र परिषद से मुख्य आरोपी का कनेक्शन
फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में मिश्रा और सह-आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मिश्रा साल 2024 से कॉलेज में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। संस्थान के छात्र अहमद और मुखर्जी को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है।

पीटीआई, कोलकाता। कोलकाता के कॉलेज परिसर में एक लॉ छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोप पत्र शनिवार को अलीपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी और कॉलेज के पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा और तीन अन्य के नाम शामिल हैं।
न्यायिक हिरासत में चारों आरोपी
उन्होंने कहा, "तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लगाए गए आरोपों में सामूहिक दुष्कर्म, जबरन गलत तरीके से बंधक बनाना, नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण, सबूत छिपाना, जांच को गुमराह करना और अन्य शामिल हैं। चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।"
क्या है मामला?
बता दें कि फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में मिश्रा और सह-आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मिश्रा, साल 2024 से कॉलेज में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। संस्थान के छात्र अहमद और मुखर्जी को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है।
टीएमसीपी का पूर्व अध्यक्ष था मिश्रा
तीनों को 26 जून को गिरफ्तार किया गया और उन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अगले दिन सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी महिला की मदद न करके अपराध को बढ़ावा देने और अपराधियों को परिसर में अपने कमरे का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
मिश्रा, कॉलेज की तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) इकाई के पूर्व अध्यक्ष थे और अन्य दो आरोपी उनके सहयोगी थे। टीएमसीपी ने कहा है कि पिछले दो वर्षों से मिश्रा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है।
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