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    हमास की तरफ से इजरायल पर हमला बोलने वाले आतंकी की अनोखी मांग, कोर्ट में दायर की याचिका

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:01 AM (IST)

    अमेरिकी जेल में बंद हमास के एक संदिग्ध आतंकी महमूद अमीन याकूब अल-मुहतादी ने जेल में मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं, जैसे हलाल भोजन, रोजा और नमाज की मांग की थी। अमेरिकी अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए अधिकारियों को उसे ये सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया है। मुहतादी पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में 60 लोगों की हत्या और 19 के अपहरण का आरोप है।

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    33 वर्षीय महमूद अमीन याकूब अल-मुहतादी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला करने वाले हमास आतंकियों में शामिल आरोपी ने अदालत में याचिका दायर ही है। उसने जेल में रहते हुए मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं की मांग की है। कोर्ट ने उसे इसकी इजाजत दे दी है।

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    33 वर्षीय महमूद अमीन याकूब अल-मुहतादी, अमेरिकी की जेल में बंद है। उसपर कई इजरायली नागरिकों को मारने, अपहरण करने और झूठ बोलकर अमेरिका का वीजा हासिल करने का आरोप है।

    अदालत ने दी अनुमति

    कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान मुहतादी के वकीलों ने उसे हलाल फूड, रोजा रखने और हर दिन नमाज अदा करने की अनुमति मांगी थी। संघीय अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी पुलिस को मुहतादी की हर संभव मदद करने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने कहा-

    अमेरिकी मार्शल याचिकाकर्ता को हर संभव और उचित सहायता प्रदान करें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर अदालत फिर इस फैसले पर विचार कर सकती है।

    Mahmoud Amin YaQub Al Muhtadi (1)

    60 लोगों की मौत का आरोप

    बता दें कि मुहतादी पर आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान वो भी हमास के लड़ाकों में शामिल था। मुहतादी उस समय गाजा में ही मौजूद था। हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर उसने 60 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था और 19 लोगों को किडनैप किया था।

    अमेरिका में हुआ गिरफ्तार

    हमास के हमले के कुछ समय बाद ही मुहतादी ने अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन किया और 12 सितंबर 2024 को अमेरिका चला गया। 2025 में अमेरिकी पुलिस ने मुहतादी को लाफायेट से गिरफ्तार किया था। उसपर विदेशी आतंकी संगठन को मदद मुहैया कराने का भी आरोप है। अभी मुहतादी पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ऐसे में अगर उसका गुनाह साबित होता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

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