चीन में रिश्वत लेने वाले अधिकारी को मौत की सजा, 30 साल में खाई थी 31 अरब रुपये की घूस
चीन में एक अधिकारी यांग योलिन को 30 साल में 31 अरब रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई शी चिनफिंग के भ्रष्टाचार-विरोध ...और पढ़ें

अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में एक अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। यह अधिकारी नानजिंग शहर में आर्थिक विकास विभाग में तैनात था। उसकी पहचान यांग योलिन के तौर पर हुई है।
यांग योलिन को गबन करने, रिश्वत लेने, सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल और पद के दुरुपयोग समेत मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में दोषी पाया गया। अधिकारी पर पिछले 30 साल में 325 मिलियन डॉलर यानी करीब 31 अरब रुपये की रिश्वत लेने की बात साबित हुई है।
भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई
चीन में बीते लंबे वक्त से भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसे शी चिनफिंग ने शुरू किया था। हालांकि आलोचक चिनफिंग के इस भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने की साजिश करार दे रहे हैं।
इस अभियान के तहत अभी तक जितने भी मामले उजागर हुए हैं, उनमें से यांग योलिन की रिश्वत की रकम सबसे बड़ी बताई जा रही है। कोर्ट में दिए बयान में कहा गया है कि यांग योलिन को प्रोजेक्ट शुरू करने, जमीन आवंटन और वर्किंग कैपिटल में मदद के बदले में यह रिश्वत ऑफर की गई।
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अदालत में अपनी गलती मानी
सुनवाई के दौरान यांग ने अदालत में अपनी गलती मान ली और पछतावा जाहिर किया। अदालत ने यांग की निजी संपत्ति जब्त करन और रिश्वत की पूरी रकम वसूलने का आदेश दिया है। चीन में भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा पाने वाले के मामलों में यांग का उदाहरल बिल्कुल नया है।
इसके पहले 2021 में सरकारी कंपनी के पार्टी सेक्रेटरी लाई जियाओमिन को रिश्वत लेने, गबन करने और एक से ज्यादा शादी करने के अपराध में फांसी दी गई थी। 2024 में इनर मंगोलिया में तैनात ली जियानपिंग को गबन और रिश्वतखोरी का दोषी पाए जाने के बाद फांसी दी गई थी।