तुर्किये में होटल अग्निकांड मामले में मालिक समेत 11 लोगों को उम्रकैद की सजा, 78 लोग की गई थी जान
तुर्किये की एक अदालत ने होटल में आग लगने की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में होटल मालिक समेत 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ग्रैंड कार्तल होटल में लगी आग में 78 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 34 बच्चे शामिल थे। अदालत ने आरोपियों को हत्या के इरादे से लापरवाही बरतने का दोषी पाया।

तुर्किये में होटल अग्निकांड में मालिक समेत 11 को उम्रकैद। इमेज सोर्स- AP
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किये की अदालत ने शुक्रवार को एक होटल के मालिक और 10 अन्य को भीषण आग मामले में गंभीर लापरवाही का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
12 मंजिला ग्रैंड कार्तल होटल में 21 जनवरी को आग लग गई थी, जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई थी और 133 अन्य घायल हुए थे। पीडि़तों में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे 34 बच्चे भी शामिल थे।
लापरवाही से हत्या का आरोप सिद्ध
अदालत ने होटल मालिक हालिट एर्गुल, उनकी पत्नी, दो बेटियों, होटल प्रबंधकों, एक उप महापौर और एक उप अग्निशमन प्रमुख को संभावित हत्या के इरादे से लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया।
बच्चों की मौत के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और 44 अन्य मौतों के लिए उन्हें 25 वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा दी गई। अभियोग के अनुसार, आग सुबह 3:17 बजे लगी थी। कर्मचारियों ने सात मिनट बाद आग की लपटों पर ध्यान दिया, जबकि दो मिनट के भीतर ही आग बेकाबू हो गई।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

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