इमरान की पार्टी के चार नेताओं को दस-दस साल की सजा, हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं को 2023 के दंगों से जुड़े मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई है। वहीं, पूर्व विदेश मंत ...और पढ़ें

पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान। (फाइल फोटो)
HighLights
इमरान खान की पार्टी के चार नेताओं को सजा।
2023 के हिंसक दंगों से संबंधित मामला।
पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बरी।
डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं को 2023 के दंगों से संबंधित मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई। वहीं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया।
नौ मई, 2023 को पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में, विशेषकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया।
किन लोगों को ठहराया गया था दोषी?
पंजाब के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा, पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा.यास्मिन राशिद, पंजाब के पूर्व मंत्री मियां मेहबूदुर राशिद और पूर्व सांसद एजाज चौधरी को लाहौर के मुगलपुरा क्षेत्र में पुलिस वाहनों पर हमले करने और उन्हें जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया।
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के जज मंजर अली गिल ने शनि वार को इन लोगों को सजा सुनाई।
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