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    इमरान खान को राहत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल; क्या जेल से बाहर आएंगे पूर्व पीएम?

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 9 मई की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जमानत मिली है। हालांकि सरकारी तोहफों और 19 करोड़ पाउंड के मामले में सजा के कारण उनकी रिहाई की संभावना कम है। अदालत ने यह फैसला 2023 में सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बाद सुनाया।

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar Updated: Thu, 21 Aug 2025 03:30 PM (IST)
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    पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए राहत की खबर सामने आई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9 मई की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी।

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    यह फैसला 2023 के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सरकारी व सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों की सुनवाई के दौरान आया। पाकिस्तान मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब के साथ मिलकर याचिकाओं पर सुनवाई की।

    इमरान की रिहाई की संभावना नहीं

    डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जमानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए पीठ का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, राहत के बावजूद, इमरान की जल्द रिहाई की संभावना नहीं है।

    इमरान 2023 से जेल में हैं और सरकारी तोहफों से जुड़े एक मामले में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा 19 करोड़ पाउंड के मामले में भी सजा काट रहे हैं। 9 मई के दंगों से जुड़े कई अन्य मुकदमे अभी भी उनके खिलाफ लंबित हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में इसे "इमरान खान की जीत" बताया।

    पीटीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर इमरान खान का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पीटीआई के हवाले से इमरान खान ने कहा, "एक बात याद रखें, जब रात सबसे अंधेरी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है।"

    लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

    इससे पहले, इसी मामले में खान की जमानत याचिका 24 जून को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने खारिज कर दी थी। डॉन के अनुसार, बाद में उन्होंने उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

    पिछले साल इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को अशांति भड़क उठी थी। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रमुख शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें लाहौर में कोर कमांडर के आवास सहित सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की खबरें आईं।

    जेल से पार्टी संभाल रहे इमरान

    डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, इमरान खान ने पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीएमएपी) के अध्यक्ष महमूद खान अचकजई को नेशनल असेंबली (एनए) में विपक्ष के नेता पद के लिए और आजम खान स्वाति को सीनेट के लिए नामित किया था।

    पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने बुधवार को कहा, "आजम खान स्वाति को सीनेट में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है।"

    उन्होंने आगे बताया कि इमरान ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए अपने उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए पांच नामों का अनुरोध किया है।

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