Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन है इमरान खान की बहन, कोर्ट ने क्यों भेजा 8 बार गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट?

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रावलपिंडी की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, यह आठवीं बार है। अलीमा पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने, नारे लगाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति और बैंक खातों का विवरण भी मांगा है, जिनमें 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपये जमा हैं।

    Hero Image

    अलीमा खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर कानूनी शिंकंजा कसा गया है। रावलपिंडी की एंटी-टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने एक बार फिर अलीमा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

    यह लगातार आठवीं बार है जब कोर्ट की कार्यवाही में उनकी गैरमौजूद के बाद ऐसा आदेश जारी किया है। अलीमा पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने, नारे लगाने, तोड़फोड़ करने और पत्थरबाजी करने का आरोप है।

    अलीमा खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

    द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ATC जज अमजद अली शाह ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और इस्लामाबाद कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की प्रॉपर्टी की डिटेल्स जमा करने का निर्देश दियाहै। कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान (SECP) के चेयरपर्सन आकिफ सईद को भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी या शेयरों का रिकॉर्ड देने का आदेश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलीमा के खिलाफ कई वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुईं। ATC ने पहले नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) को खान का पहचान पत्र पासपोर्ट ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश दिया था।

    सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप

    कोर्ट में जमा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। इसमें बैंक अल्फलाह और MCB बैंक के अकाउंट शामिल हैं। उनके अकाउंट में कुल 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थे।

    कोर्ट ने बार-बार नोटिस देने के बावजूद रिपोर्ट जमा न करने के लिए कराची में UBL हेड ऑफिस मैनेजर और हबीब मेट्रो बैंक मैनेजर सैयद मंसूर हुसैन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके साथ सोनरी बैंक और बैंक ऑफ पंजाब को भी जरुरी रिपोर्ट जमा न करने पर अवमानना नोटिस जारी किए गए हैं।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अलीमा खान जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रही हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को भी अलीमा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। कोर्ट ने उनके वकील की पर्सनल पेशी से छूट की रिक्वेस्ट भी खारिज कर दी थी।

    18 सितंबर को मिली थी जमानत 

    द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अलीमा खान को 26 नवंबर को हुए डी-चौक विरोध प्रदर्शन मामले में 18 सितंबर को अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्हें 50,000 पाकिस्तानी रूपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा करने और सभी सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।

    26 नवंबर, 2023 को हुआ डी-चौक विरोध प्रदर्शन इमरान खान की तरफ से PTI के चुनावी जनादेश को बहाल करने और हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था।

    पुलिस ऑपरेशन में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया था। फिलहाल ATC ने सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए टाल दी है और अलीमा खान के गारंटर को भी नोटिस जारी कर उनके श्योरिटी बॉन्ड रद्द कर दिया है। 

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)