Imran Khan को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा, पत्नी बुशरा को भी 7 साल की जेल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने इमरान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। इमरान पर 10 लाख और बुशरा पर 5 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। फाइन नहीं भरने की स्थिति में सजा 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी।

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लैंड करप्शन केस में 14 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
फैसला एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया। इसके लिए आदिला जेल के अंदर ही एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई थी। कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख का फाइन भी लगाया।
जेल में बनाई गई थी कोर्ट
सजा के एलान के वक्त जेल के अंदर और बाहर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दायर किया था।
عمران خان کے وکیل شعیب شاہین کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ pic.twitter.com/gF5MvdwvpA
— PTI (@PTIofficial) January 17, 2025
उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। हालांकि अन्य आरोपियों के देश के बाहर होने के कारण इमरान और उनकी पत्नी पर ही मुकदमा चलाया गया। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले का विरोध किया है।
कई बार टला फैसला
इस मामले में फैसला 23 दिसंबर को ही आ जाना था। लेकिन 6 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते फैसला टाल दिया गया। इसके बाद जज नासिर जावेद राणा छुट्टी पर चले गए, जिस कारण 6 जनवरी की तारीख को आगे बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया। लेकिन अब जाकर अदालत ने फैसला सुनाया है।
इमरान खान को अगस्त 2023 में ही कई मामलों में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इनमें से कुछ में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तोशकाना समेत कई मामलों में सुनवाई चल रही थी। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी इन आरोपों को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।
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