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    पाकिस्तान पंजाब ने घोषित किया 'गटर कानून'; मैनहोल कवर चुराने या बेचने वाले को होगी 10 साल की जेल, 50 लाख जुर्माना

    Updated: Sat, 07 Feb 2026 11:29 PM (IST)

    पाकिस्तान पंजाब ने खुले नालों से होने वाली मौतों के बाद 'गटर कानून' लागू किया है। यह कानून मैनहोल कवर चुराने, खरीदने या बेचने वालों को कड़ी जेल और भार ...और पढ़ें

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    पाकिस्तान पंजाब में गटर कानून

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाहौर से लेकर छोटे शहरों तक, खुले नालों की वजह से मौतें हुई हैं। इस घटना ने राजनीतिक ध्यान खींचा है, जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने 'गटर कानून' की घोषणा की है।

    पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा, 'गटर कानून के तहत मैनहोल कवर चुराने, खरीदने या बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी जेल की सजा मिलेगी और भारी जुर्माना भी भरना होगा।'

    पाकिस्तान पंजाब में क्यों बना गटर कानून?

    पाकिस्तान पंजाब में गटर कानून के लागू होने का कारण लाहौर के भाटी गेट पर दाता दरबार के पास एक दुखद घटना है। यहां एक महिला और उसका 10 महीने का बच्चा एक खुले सीवर में गिर गए और बचाव प्रयासों के बावजूद उनकी मौत हो गई।

    सरगोधा में एक और घटना में, एक बच्चा एक खुले नाले में गिर गया, लेकिन समय पर बाहर निकाले जाने के बाद बच गया। इन मामलों ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और सरकार को इस तरह का कानून के लिए मजबूर किया।

    ऐसे मामलों के बढ़ने की वजह से अधिकारियों ने अब फैसला किया है कि अगर खुले मैनहोल की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न सिर्फ जेल होगी, बल्कि लाखों रुपये का भारी जुर्माना भी देना होगा।

    गटर कानून के तहत मिलेगी कितनी सजा?

    मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस संकट को गवर्नेंस की गहरी नाकामियों से जोड़ा है और अपने ऑफिस से एक कड़ी चेतावनी जारी की है।

    सीएम ने कहा, 'जो कोई भी मैनहोल कवर चुराएगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसे 1 से 10 साल की जेल होगी और अगर इससे किसी की मौत होती है, तो 10 साल की जेल के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी होगा।

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