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    क्या जेल से बाहर आएंगे इमरान खान? पढ़ें किस मामले में इस्लामाबाद HC दे सकती है जमानत?

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Mon, 09 Jun 2025 06:58 AM (IST)

    इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिल सकती है। पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 जून को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा की सजा खत्म करने से संबंधित दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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    इमरान खान को जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है: गौहर अली खान।(फाइल फोटो)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि पार्टी के संस्थापक इमरान खान को अब जमानत मिल जाएगी। इसके लिए 11 जून की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा पार्टी का मार्गदर्शन करती रहेगी।

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    किस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को मिल सकती है जमानत?

    इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिल सकती है। पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 जून को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा की सजा खत्म करने से संबंधित दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

    उन्होंने घोषणा की कि पीटीआइ अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से पाकिस्तान की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पीटीआइ के साथ आने की अपील की।

    इमरान खान को बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया है: गौहर अली खान

    कहा कि आगामी बजट के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस संबंध में नौ जून को एक महत्वपूर्ण प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया है, ताकि पीटीआइ के संस्थापक पर दबाव डाला जा सके। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया जाएगा।

    बता दें कि साल 2023 से ही इमरान खान जेल में बंद है।