नई दिल्ली, अनुराग मिश्र/विवेक तिवारी।  अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने एक प्रमुख खंड से "65 वर्ष" का उल्लेख हटा दिया है, जिसके तहत बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों को कम से कम 65 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नियामक के इस हालिया संशोधन के बाद जागरण प्राइम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या बदलाव आएगा, क्या इस कदम से हजारों बिना बीमा वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज पाने में मदद मिलेगी, 70 वर्ष की उम्र में पहली बार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदना आसान होगा या नहीं, जैसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए विशेषज्ञों से बात की। उनका कहना है कि आईआरडीएआई के संशोधित नियम बीमा कंपनियों को बाजार की बदलती जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने, व्यापार संचालन को सरल बनाने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

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